दिल्ली आबकारी केस में बड़ा फैसला: केजरीवाल और सिसोदिया बरी
दिल्ली आबकारी केस में बड़ा फैसला: केजरीवाल और सिसोदिया बरी कोर्ट ने कहा– ‘कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं’ नई दिल्ली | दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा देने वाले आबकारी नीति मामले में बड़ा न्यायिक मोड़ आया है। शुक्रवार, 27 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कुल 23 आरोपियों को राहत देते हुए मामले को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि “प्रथम दृष्टया किसी भी आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता।” यह फैसला ऐसे समय आया है जब यह केस राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहा है और कई महीनों से सियासी बहस का विषय बना हुआ था। ⚖️ कोर्ट ने क्या कहा? विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सरकारी गवाह के बयानों के आधार पर आरोप तय करना उचित नहीं ठहराया जा सकता, खासकर तब जब आरोपों की बुनियाद ही कमजोर हो। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि इस प्रकार के आचरण को स्वीकार किया जाता है, तो यह संवैधानिक सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन होगा। अदालत ने...