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Rajasthan panchayat election: दो से अधिक संतानों वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव

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  जयपुर। क्या अब दो से ज्यादा बच्चों वाले भी राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे? राज्य सरकार ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। कैबिनेट ने राजस्थान पंचायतीराज संशोधन विधेयक और राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों पर चुनाव लड़ने की लगी रोक हट जाएगी। राजस्थान की राजनीति में यह निर्णय एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वर्षों से लागू दो-संतान नियम के तहत जिन लोगों को पंचायत और शहरी निकाय चुनावों से वंचित रखा गया था, उन्हें अब चुनावी मैदान में उतरने का अवसर मिल सकेगा। कैबिनेट का बड़ा फैसला कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी दी कि मंत्रिमंडल ने दोनों संशोधन विधेयकों को स्वीकृति दे दी है। इन्हें वर्तमान विधानसभा सत्र में पेश कर पारित कराया जाएगा। विधेयक पारित होते ही यह प्रावधान प्रभावी हो जाएगा। राज्य में पहले दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को पंचायत और नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता था। यह नियम जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया था। हालांकि समय के साथ इस प्रावधान को लेकर विभिन्न स्तरो...