बैंक, फाइनेंस कंपनी या पेमेंट ऐप से परेशान? जाने RBI में शिकायत करने का पूरा सही तरीका
बैंक या लोन कंपनी से परेशान? जानिए RBI में शिकायत करने का सही तरीका, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी अर्जी Trend2in News Desk आज के डिजिटल दौर में बैंक, लोन कंपनियां और पेमेंट ऐप आम आदमी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जब इन्हीं सेवाओं में गड़बड़ी होती है तो लोग सीधे RBI के पास शिकायत करने की गलती कर बैठते हैं। यही वजह है कि कई शिकायतें बिना सुने ही खारिज हो जाती हैं। दरअसल, RBI में शिकायत करने का एक तय सिस्टम है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। अगर आप भी बैंक या NBFC से परेशान हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। RE क्या होता है, पहले यह समझना जरूरी RBI के नियमों में RE यानी Regulated Entity का मतलब उन संस्थाओं से है जो RBI के नियंत्रण में काम करती हैं। इसमें बैंक, NBFC (लोन कंपनियां), पेमेंट ऐप ( UPI , Wallet) और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां शामिल होती हैं। यानी अगर आपकी समस्या इनसे जुड़ी है, तो सबसे पहले आपको इन्हीं के पास शिकायत करनी होगी। पहला चरण: सीधे RBI नहीं, पहले कंपनी में शिकायत करें अक्सर लोग सीधे RBI के पास शिकायत करने की ...