नगर निकाय चुनाव में बड़ा संशोधन
राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 विधानसभा में पारित, दो से अधिक संतानों वाले भी लड़ सकेंगे निकाय चुनाव जयपुर | 10 मार्च 2026 Rajasthan Municipal Amendment Bill 2026 passed in the Rajasthan Assembly has brought a major change in local body elections. Candidates having more than two children will now be eligible to contest municipal elections in the state. The decision has sparked political debate and public discussion across Rajasthan. राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण विधायी फैसला लिया गया। राज्य सरकार द्वारा लाया गया राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस संशोधन के बाद अब दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति भी नगर निकाय चुनावों में उम्मीदवार बन सकेंगे। क्या था पुराना नियम राजस्थान में पहले यह प्रावधान लागू था कि जिन व्यक्तियों के दो से अधिक बच्चे हैं वे नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इस नियम को जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया था। सरकार का मानना था कि इससे जनसंख्या वृद्धि को ...