फिल्म निर्माताओं के लिए राहत: अब तेजी से मिल रहा फिल्म सर्टिफिकेट
फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव: अब कम समय में मिलेगा सर्टिफिकेट नई दिल्ली, 13 मार्च 2026: देश में फिल्मों के प्रमाणन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि अब फिल्मों के प्रमाणीकरण में पहले की तुलना में काफी कम समय लग रहा है। डिजिटल प्रणाली लागू होने के बाद फीचर फिल्मों का औसत प्रमाणन समय घटकर लगभग 22 कार्यदिवस रह गया है, जबकि लघु फिल्मों के लिए यह समय केवल 3 कार्यदिवस तक सीमित हो गया है। कानूनी ढांचे के तहत होता है फिल्म प्रमाणन सरकार के अनुसार, फिल्मों का प्रमाणन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा किया जाता है, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। यह प्रक्रिया सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 तथा सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 के तहत संचालित होती है। फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि सामग्री देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यव...