गेहूं का MSP ₹2735 तय: बायोमेट्रिक सत्यापन का नया नियम
🟥 MSP 2735 रुपए तय: अब बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना नहीं होगी गेहूं की सरकारी खरीद, नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ाने का दावा रावलामंडी/जयपुर | विशेष रिपोर्ट राकेश खुड़िया केंद्र सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए इस बार किसानों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब बिना बायोमेट्रिक पहचान के किसी भी किसान की फसल की सरकारी खरीद नहीं की जाएगी। इसके साथ ही इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2735 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 👉 यह भी पढ़ें: 97 किसानों ने नहीं भरा आबियाना, सिंचाई पानी की बारी कटी 🔵 क्या है नई व्यवस्था? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा लागू की गई इस नई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। अब किसान को अपने गेहूं की बिक्री से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था के तहत किसान की पहचान आधार या अन्य बायोमेट्रिक माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी, जिससे फर्जी खरीद और बिचौलियों की भूमिका को कम ...