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बैंक, फाइनेंस कंपनी या पेमेंट ऐप से परेशान? जाने RBI में शिकायत करने का पूरा सही तरीका

बैंक या लोन कंपनी से परेशान? जानिए RBI में शिकायत करने का सही तरीका, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी अर्जी

RBI में शिकायत कैसे करें, बैंक और NBFC के खिलाफ शिकायत करने का सही तरीका हिंदी में



Trend2in News Desk

आज के डिजिटल दौर में बैंक, लोन कंपनियां और पेमेंट ऐप आम आदमी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जब इन्हीं सेवाओं में गड़बड़ी होती है तो लोग सीधे RBI के पास शिकायत करने की गलती कर बैठते हैं। यही वजह है कि कई शिकायतें बिना सुने ही खारिज हो जाती हैं। दरअसल, RBI में शिकायत करने का एक तय सिस्टम है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। अगर आप भी बैंक या NBFC से परेशान हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है।

 RE क्या होता है, पहले यह समझना जरूरी

RBI के नियमों में RE यानी Regulated Entity का मतलब उन संस्थाओं से है जो RBI के नियंत्रण में काम करती हैं। इसमें बैंक, NBFC (लोन कंपनियां), पेमेंट ऐप (UPI, Wallet) और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां शामिल होती हैं।

यानी अगर आपकी समस्या इनसे जुड़ी है, तो सबसे पहले आपको इन्हीं के पास शिकायत करनी होगी।


 पहला चरण: सीधे RBI नहीं, पहले कंपनी में शिकायत करें

अक्सर लोग सीधे RBI के पास शिकायत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नियमों के अनुसार यह गलत है। सबसे पहले आपको उसी बैंक या कंपनी के पास शिकायत दर्ज करनी होती है।

आप यह शिकायत ऑनलाइन, ब्रांच में जाकर, कस्टमर केयर या ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं।


 दूसरा चरण: शिकायत का नंबर लेना जरूरी

जब आप शिकायत दर्ज करते हैं, तो संस्था आपको एक Complaint Number या Reference Number देती है। यह नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।

आगे RBI में शिकायत करते समय यही नंबर आपका सबसे बड़ा प्रमाण बनता है।


 तीसरा चरण: 30 दिन का इंतजार अनिवार्य

RBI के नियमों के अनुसार, शिकायत के बाद संबंधित संस्था को 30 दिन का समय दिया जाता है।

अगर इस दौरान कोई जवाब नहीं मिलता या समाधान संतोषजनक नहीं होता, तभी आप अगला कदम उठा सकते हैं।


 चौथा चरण: अब RBI Ombudsman के पास जाएं

यह शिकायत का अंतिम स्तर होता है। अब आप RBI के CMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं या डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

ऑनलाइन शिकायत के लिए: https://cms.rbi.org.in


 सीधी शिकायत करने पर रिजेक्ट हो सकती है अर्जी

अगर आप बिना पहले कंपनी में शिकायत किए सीधे RBI के पास जाते हैं, तो आपकी शिकायत खारिज हो सकती है। इसलिए पूरा प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है।


 एक आसान उदाहरण से समझें

मान लीजिए आपके खाते से गलत पैसे कट गए। सबसे पहले बैंक में शिकायत करें, फिर 30 दिन इंतजार करें और अगर समाधान नहीं मिले तो RBI में शिकायत करें।


 किन मामलों में कर सकते हैं शिकायत

गलत पैसे कटना, ATM से पैसा न निकलना, लोन में गड़बड़ी, KYC समस्या, क्रेडिट रिपोर्ट की गलती जैसे मामलों में आप RBI में शिकायत कर सकते हैं।


 मदद के लिए हेल्पलाइन

अगर आपको प्रक्रिया समझ नहीं आती, तो RBI हेल्पलाइन 14448 पर कॉल कर सकते हैं या rbikehtahai.rbi.org.in वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं।


 निष्कर्ष

RBI में शिकायत करना आसान है, लेकिन सही प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। पहले संस्था, फिर 30 दिन और उसके बाद RBI—यही सही रास्ता है।


Trend2in News Desk

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