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रायसिंहनगर में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई: नगर पालिका का नोटिस

रायसिंहनगर में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई: नगर पालिका का नोटिस, 3 दिन में हटाने के आदेश

रायसिंहनगर, 9 अप्रैल | संवाददाता: रमेश लोटिया

श्रीगंगानगर जिले की तहसील रायसिंहनगर से एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है, जहां नगर पालिका ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है।

नगर पालिका प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए वार्ड नंबर 30 स्थित दुकान संख्या 773 व 774 को लेकर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 7 अप्रैल 2026 को जारी किया गया।

नोटिस के अनुसार, संबंधित दुकानदारों द्वारा स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। प्रशासन ने इसे नियमों की स्पष्ट अवहेलना माना है।

नगर पालिका ने निर्देश दिया है कि संबंधित पक्ष 3 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटाकर अपना जवाब प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं की जाती है, तो नगर पालिका द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसका पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति को ही वहन करना होगा।

प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अन्य अवैध निर्माण करने वालों में भी हड़कंप मच गया है। नगर पालिका ने साफ संकेत दिए हैं कि शहर में नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. नोटिस क्यों जारी किया गया?
अवैध निर्माण और स्वीकृत नक्शे के उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया।

Q2. कितने दिन का समय दिया गया है?
नगर पालिका ने 3 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं।

Q3. कार्रवाई किस कानून के तहत होगी?
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत कार्रवाई होगी।

Q4. समय पर जवाब नहीं देने पर क्या होगा?
नगर पालिका खुद कार्रवाई करेगी और खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा।

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