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रायसिंहनगर में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई: नगर पालिका का नोटिस

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रायसिंहनगर में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई: नगर पालिका का नोटिस, 3 दिन में हटाने के आदेश रायसिंहनगर, 9 अप्रैल | संवाददाता: रमेश लोटिया श्रीगंगानगर जिले की तहसील रायसिंहनगर से एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है, जहां नगर पालिका ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है। नगर पालिका प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए वार्ड नंबर 30 स्थित दुकान संख्या 773 व 774 को लेकर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 7 अप्रैल 2026 को जारी किया गया। नोटिस के अनुसार, संबंधित दुकानदारों द्वारा स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। प्रशासन ने इसे नियमों की स्पष्ट अवहेलना माना है। नगर पालिका ने निर्देश दिया है कि संबंधित पक्ष 3 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटाकर अपना जवाब प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं की जाती है, तो नगर पालिका द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसका पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति को ही वहन करना...

रायसिंहनगर जनसुनवाई में हंगामा: पीड़ित ने खोली पोल, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

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Trend2in News Desk | रायसिंहनगर रायसिंहनगर जनसुनवाई में हंगामा: पीड़ित ने खोली पोल, अधिकारियों पर गंभीर आरोप ब्रेकिंग न्यूज़ श्रीगंगानगर जिले की तहसील रायसिंहनगर से बड़ी खबर संवाददाता रमेश लोटिया रायसिंहनगर शिविर में आए पीड़ित ने खोली पोल तो अधिकारी ताकने लगे अगले बगले पीड़ित ने लगाए प्रशासन पर गंभीर आरोप ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई केवल खानापूर्ति, हताश परिवादी बोले अब प्रकृति करेगी न्याय रायसिंहनगर, 9 अप्रैल (रमेश लोटिया) राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना 'ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई अब केवल खानापूर्ति रह गई है। उपखण्ड अधिकारी अधिनिस्थ अधिकारियों प्रतिउत्तर में केवल खानापूर्ति वाले जबाव संबंधित विभाग प्रस्तुत करता है। परिवादी फिर अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। आज गुरुवार को हुई जनसुनवाई में एक ऐसा ही मामला सामने आया। जब जनसुनवाई में पहुंचे एक पीड़ित ने अपनी पीड़ा जाहिर की तो उपखण्ड अधिकारी भी सोचने पर मजबूर हो गये कि आखिर उपखण्ड में चल क्या रहा है? परिवादी ने खुलेआम राजस्व विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाये कि सब भ्रष्टाचार में लिप्त है एवं आरोपियों के साथ मिले हुए है...

जन विश्वास अधिनियम 2026: क्या बदलेगी भारत की न्याय प्रणाली और प्रशासनिक सोच?

जन विश्वास अधिनियम 2026: क्या बदल जाएगी भारत की न्याय और शासन व्यवस्था? Trend2in News Desk भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और जटिल लोकतंत्र में शासन और न्याय व्यवस्था हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। देश की बढ़ती आबादी, विस्तृत प्रशासनिक ढांचा और हजारों नियम-कानूनों के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। ऐसे में अक्सर यह देखा गया है कि छोटे-छोटे तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को भी आपराधिक अपराध मान लिया जाता था, जिसके चलते आम नागरिक, छोटे व्यापारी और उद्यमी अनावश्यक कानूनी जटिलताओं में उलझ जाते थे। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 लागू किया है। यह कानून केवल एक साधारण संशोधन नहीं, बल्कि शासन की सोच में एक व्यापक बदलाव का संकेत है—जहां दंड आधारित प्रणाली से हटकर विश्वास और सुधार आधारित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई है। यह भी पढ़ें: ट्रम्प का बड़ा बयान और वैश्विक तनाव पृष्ठभूमि: क्यों जरूरी था यह बदलाव? भारत में दशकों से यह समस्या बनी हुई थी कि अनेक कानूनों में मामूली उल्लंघनों को भी गंभीर अपराध ...