खेत में पशु घुसने पर बदले नियम, फिर चर्चा में आया “फाटक”
Trend2in News Desk: राकेश खुडिया| श्रीगंगानगर केंद्र सरकार द्वारा अवैध चराई से जुड़े मामलों में जेल की सजा समाप्त कर केवल जुर्माने तक सीमित करने के प्रस्ताव ने ग्रामीण भारत की एक भूली-बिसरी लेकिन बेहद प्रभावी व्यवस्था को फिर चर्चा में ला दिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर सहित उत्तर-पश्चिमी इलाकों के गांवों में कभी “फाटक” नाम से जानी जाने वाली यह प्रणाली किसानों की सुरक्षा और सामाजिक अनुशासन का मजबूत आधार हुआ करती थी। आज जब कानून में नरमी की बात हो रही है, तब सवाल उठ रहा है कि क्या आधुनिक व्यवस्था उस पारंपरिक तंत्र की बराबरी कर पाएगी, जिसने दशकों तक बिना कागजी कार्रवाई के गांवों में संतुलन बनाए रखा? कानून में बदलाव: सजा से जुर्माने तक का सफर नए प्रस्ताव के तहत खेतों में पशु घुसाकर चराई कराने के मामलों में अब जेल की सजा को हटाकर आर्थिक दंड (जुर्माना) का प्रावधान किया जा रहा है। पहले इस तरह के मामलों में कानूनी रूप से हिरासत या जेल की सजा का विकल्प मौजूद था, हालांकि व्यवहार में इसका उपयोग बहुत कम होता था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव “डिक्रिमिनलाइजेशन” की दिशा मे...